शिमला, 21 जुलाई : हिमाचल प्रदेश में नए मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया गया है। अब अगर लापरवाही में यातायात नियम को तोड़ने की कोशिश की गई तो वाहन चालकों को बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने मोटन वाहन अधिनियम में संशोधित जुर्माने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार मोबाइल चलाने, वाहन चलाना, सीटबेल्ट, अंडरएज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। वाहनों चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं। वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है।
यह होगा जुर्माना…
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 1500 व अधिकतम 7500 रूपये और तीन साल के भीतर दोबारा इस्तेमाल करते मिलने पर 15 हजार रूपये जुर्माना होगा। पहले 2500 रूपये से 10 हजार रूपये जुर्माना लगता था।
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहली बार 3000 रुपए जुर्माना वहीं दोबारा से पकड़े जाने पर 6 हजार रूपये लगेगा। जबकि पहले ये राशि पहली बार 2000 और 4 हजार थी। साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर 1500 से 3 हजार रुपए जुर्माना होगा। पहले एक हजार से दो हजार जुर्माना लगता था।
एंबुलेंस, अग्निशमन समेत अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 15 हजार रुपए जुर्माना होगा। पहले 10 हजार जुर्माना लगता था।
– 14 साल से कम आयु के बच्चे वाहन चलाने पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। पहले यह राशि एक हजार थी।
– सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1500 रुपए जुर्माना लगेगा, जो पहले 1000 रुपए था।
– बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 7500 रुपए लगेंगे। पहले 5000 रुपए जुर्माना लगता था।
– वाहनों के अवैध रूप से प्रवेश करने व ले जाने पर 1500 रुपए जुर्माना होगा।
– तेज गति से वाहन चलाने पर 3 हजार से 6 हजार रुपए और बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3 हजार से 15 हजार रूपये जुर्माना लगेगा।
– बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10 हजार से 15 हजार जुर्माना भरना होगा।
– अयोग्य ठहराने के बावजूद परिचालक बनने पर 5 हजार से 15 हजार रूपये जुर्माना लगेगा।
– वाहन उपलब्ध करवाने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर रेसिंग करने पर वाहनों को 7500 से 15 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। बीमारी की हालत में वाहन चलाने पर 1500 से 3 हजार रुपए जुर्माना होगा।