सोलन: Diwali पर रॉकेट जलाना है बैन, इन स्थानों पर मिलेंगे पटाखे, पूरी जानकारी विस्तार से

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दीपावली के त्यौहार पर शहर में चारों ओर खुशियों का माहौल होता है ऐसे में ख़ुशी के माहौल में कोई बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने कुछ आदेश जारी किये हैं।

जिला प्रशासन ने जहां पटाखों को बेचने के लिए स्थान चयनित किये हैं वहीँ शहर में पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस भी अनिवार्य शर्त रखी है। नगर निगम सोलन की परिधि में पटाखों की बिक्री एवं प्रतिबंधित स्थान के सम्बन्ध में उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 06 नवम्बर, 2021 तक नगर निगम सोलन के तहत आने वाले लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड तथा पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम सोलन की परिधि में अस्थाई चिन्हित स्थानों के अलावा किसी भी स्थान पर पटाखांे की खुदरा अथवा थोक बिक्री नहीं की जा सकेगी।

नगर निगम सोलन के आयुक्त एल आर वर्मा ने कहा है कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही अस्थाई चिन्हित स्थान उपलब्ध करवाएं जाएंगे। पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन का अधिकार केवल लाईसेंस धारक को ही प्राप्त होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री 03 तथा 04 नवम्बर, 2021 को चिन्हित स्थानों पर ही की जा सकेगी। इन आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित तिथियों को ठोडो मैदान सोलन, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने स्थान चिन्हित किये जायेंगे। साथ ही नगर नियोजन कार्यालय सोलन के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप तथा सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने स्थान चिन्हित किए जाएंगे।

राॅकेट व इस तरह के पटाखों की बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, सरकारी कार्यालयों, धरोहर भवनांे एवं आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त निर्धारित अस्थायी स्थानों के अतिरिक्त किसी भी दुकान से पटाखों की थोक अथवा खुदरा बिक्री नहीं की जा सकेगी। आयुक्त, नगर निगम सोलन उपमण्डलाधिकारी सोलन के निर्देशन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित करेंगे।