जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने मास्क (सर्जिकल मास्क) तथा हेंड सेनिटाइजर पर लाभ की सीमा तय करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।
यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 की उपधारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) की थोक बिक्री पर लाभ सीमा 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। परचून बिक्री के लिए यह लाभ सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है। इसी प्रकार हेंड सेनिटाइजर पर थोक बिक्री की लाभ सीमा 5 प्रतिशत तथा परचून बिक्री के लिए लाभ सीमा एमआरपी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जहां पर डीलर थोक व परचून दोनों प्रकार का व्यवसाय कर रहा हो वहां पर उसे लेन-देन पर एक लाभ सीमा को ही लेना होगा। किसी एक स्थान पर थोक विक्रय पर लाभ की सीमा एक चरण पर ही मान्य होगी। कोई भी थोक विक्रेता एक स्थान पर इन वस्तुओं को दूसरे थोक विक्रेता को नहीं देगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार थोक स्तर पर लेनेदन के लिए मास्क सीमा 1000 मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) तथा हेंड सेनिटाइजर की सीमा 10 हजार मिलीलीटर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार परचून स्तर पर मास्क लेन-देन की सीमा 25 मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) तथा हेंड सेनेटाइजर के लिए एक हजार मिलीलीटर निर्धारित की गई है।
केसी चमन ने कहा कि प्रत्येक डीलर को परचून पर विक्रय की गई वस्तुओं की मात्रा का बिल अथवा कैश मेमो जारी करना होगा। परचून विक्रेता को क्रय की गई वस्तु का बिल अथवा कैश मेमो लाभ सीमा की गणना के लिए अपने पास रखना होगा। परचून विक्रेता को निरीक्षण के दौरान बिल अथवा कैश मेमो निरीक्षण अधिकारी को दिखाना अनिवार्य है।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला सोलन का प्रत्येक थोक विक्रेता तथा परचून विक्रेता को इस अधिसूचना की अनुपालना में जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रण को अपने मास्क के स्टॉक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। थोक विक्रेता को लेन-देन का दैनिक रिकॉर्ड निर्मित करना होगा तथा उसे निरीक्षण के समय समस्त रिकार्ड निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
यह आदेश अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरांत तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।