कांगड़ा : गोरख डिब्बी में नए भवन का निर्माण वैध या अवैध? संशय बरकरार

Sharing is caring!

ज्वालामुखी : पंकज सोनी

शक्तिपीठ ज्वालामुखी मन्दिर के साथ लगते गोरखनाथ के मन्दिर गोरख डिब्बी के पास नए भवन का निर्माण किया जा रहा है जो कि 2 मंजिल बन भी चुका है।
अब इस निर्माण कार्य पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि ये निर्माण कहीं ज्वालामुखी मन्दिर की भूमि पर तो नही करवाया जा रहा और
कही ये निर्माण अवैध तो नही इन सब पर अभी संशय बरकरार है।
इसके लिए ज्वालामुखी मन्दिर प्रबंधन अपने सभी कागजात चेक कर रहा है और मन्दिर से जुड़ी सारी जमीन की निशानदेही लेने की भी तैयारी की जा रही है।
फिलहाल मन्दिर प्रबंधन ने नगर परिषद ज्वालामुखी को जानकारी दी थी कि गोरख डिब्बी के पास एक नए भवन का निर्माण हो रहा है उसके मापदंड सही या नही, इसका निरीक्षण किया जाए।
नगर परिषद ने इस पर संज्ञान लेते हुए पाया कि नए बन रहे भवन को बिना नगर परिषद की अनुमति व बिना नक्शा पास करवाये बनवाया जा रहा है जिसके लिए गोरख डिब्बी प्रबंधन को एक्ट 203 व 211 के तहत नक्शा न बनबाने व बिना अनुमति के निर्माण कार्य करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
अब गोरख डिब्बी प्रबंधन से इसका जबाब मांगा गया है।
मन्दिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मन्दिर की भूमि की निशानदेही जल्द ही करवाई जाएगी तभी पता चल पाएगा कि निर्माण कार्य किसकी भूमि पर किया जा रहा है अगर मापदंड सही नही पाए जाते हैं और अवैध भूमि ग्रहण किया गया होगा तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद जेई कमल कांत ने बताया कि गोरख डिब्बी के निर्माण कार्य के लिए कोई भी नक्शा पास नही करवाया गया है इसलिए प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है।
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला ने बताया कि नगर परिषद में कोई भी नया निर्माण कार्य करवाने से पहले नगर परिषद की अनुमति व नक्शा पास करवाना अनिवार्य है जबकि गोरख डिब्बी प्रबंधन ने ऐसा नही किया जिसके लिए नगर परिषद कर्मियों द्वारा सम्बंधित दिशा निर्देशों के तहत नोटिस जारी किया गया है।

Leave a Comment