एमएमयू एवं निजी अस्पताल, क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के लिए निर्देश

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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं कि महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा विश्वविद्यालय (एमएमयू) का कोई भी मेडिकल, पैरा मेडिकल कर्मी एवं इन्टर्न एमएमयू अथवा स्थान नहीं छोड़ेगा। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कार्यरत सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक एवं नर्सिंग होम कफ्र्यू अवधि के दौरान आमजन की सुविधा के लिए खुले रहेंगे।
आदेशों में जानकारी दी गई है कि एमएमयू को जिला सोलन में कोविड-19 के उपचार के लिए आईसोलेशन सुविधा युक्त स्वास्थ्य संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के ध्यान में लाया गया है कि संस्थान के कुछ मेडिकल, पैरा मेडिकल कर्मी एवं इन्टर्न अवकाश पर चले गए हैं। जिला में कुछ निजी अस्पताल, क्लीनिक एवं नर्सिंग होम भी कार्य नहीं कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्वीकार्य नहीं है।
इन परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लघंना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत उचित कार्रवाही की जाएगी।

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