जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत 27 मार्च, 2020 को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किया है।
संशोधित आदेशों के अनुसार अब सभी वस्तुओं के परिवहन को स्वीकृति प्रदान की गई है। वस्तुओं के परिवहन के लिए उनमें अब आवश्यक एवं गैर आवश्यक श्रेणी का भेद नहीं किया जाएगा। इस विषय में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अन्य शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
यह आदेश 30 मार्च, 2020 की सांय 05.00 बजे से प्रभावी होंगे।