हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों से जुड़े 20 विधानसभा क्षेत्रों में आज शाम पांच बजे से 48 घंटे तक चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। यह प्रतिबंध मतदान के दिन 30 अक्तूबर तक शाम पांच बजे तक रहेगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना के दिन भी शराब की ब्रिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित क्षेत्रों में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में शराब की बिक्री व वितरण पर रोक रहेगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक उपचुनावों से जुड़े लोकसभा और विस क्षेत्रों में प्रतिबंध एक साथ लागू होगा। यदि कहीं पर भी शराब की दुकान से बिक्री होते मिली तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस बाबत निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वह यह सुनिश्चित कराएं कि शाम पांच बजे से सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहे। निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
