अब कफ्र्यू ढील का समय प्रातः 08.00 बजे से 01.00 बजे तक

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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत आज जारी अपने आदेशों में पुनः आवश्यक संशोधन किए हैं।
इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा विक्रय कर रही दुकानें अब प्रातः 07ः00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकेें। मदिरा विक्रय करने वाली दुकानें भी प्रातः 07ः00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक खुले रहेंगे।
संशोधित आदेशों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा कल्याण अधिकारियों एवं उनके कर्मचारियों की सेवाओं को कफ्र्यू के दायरे से बाहर रखा गया है।  
जिला दण्डाधिकारी ने सोलन जिला के निवासियों से आग्रह किया है कि प्रदेश सरका द्वारा कफ्र्यू ढील का शान्ति के साथ लाभ उठाएं और कहीं भी भीड़ एकत्र न होने दें। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी घरों से बाहर किसी भी स्थान पर 05 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे। एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को समीम की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी। वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस अवधि में सभी को ‘सोशल डिस्टैन्सिग’ प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यह आदेश 26 मार्च की सांय 05.00 बजे से लागू होंगे तथा आगामी 20 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।

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